अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिलहाल सरेंडर पर लगी रोक
रायपुर/दिल्ली। बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनके सरेंडर पर रोक लगा दी है और मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए सरेंडर पर अस्थायी रोक लगा दी और जांच एजेंसी सीबीआई से पूरे मामले में जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

