नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी रंग लाई

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी रंग लाई



उत्तम साहू,धमतरी, 21 मई 2026 महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए धमतरी पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। थाना मगरलोड में दर्ज पॉक्सो एक्ट के गंभीर प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला अपराध क्रमांक 188/2025 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी गजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (27 वर्ष), निवासी ग्राम भरदा, थाना मगरलोड, जिला धमतरी के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया।

पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में गंभीर प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जा रही है। विवेचकों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी विवेचना के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते ऐसे मामलों में आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित हो रहा है।

उक्त प्रकरण की विवेचना सउनि. महेंद्र कुमार साहू द्वारा अत्यंत गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन, गवाहों के सशक्त बयान तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसी मजबूत विवेचना के चलते आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी सउनि. महेंद्र कुमार साहू को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में धमतरी पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अब तक कुल छह मामलों में आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें थाना सिटी कोतवाली धमतरी के दो, चौकी बिरेझर का एक, थाना सिहावा का एक तथा थाना मगरलोड के दो प्रकरण शामिल हैं।

धमतरी police ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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