बड़ीकरेली बना नगर पंचायत, करेलीबड़ी ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से विस्थापित
जिला धमतरी में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत बड़ीकरेली को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत करेलीबड़ी के आश्रित ग्राम खटट्टी को शामिल करते हुए “नगर पंचायत बड़ीकरेली” का गठन किया गया है। यह अधिसूचना 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी।
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। नगर पंचायत गठन के बाद क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था अब नगरीय निकाय के अंतर्गत संचालित होगी।
कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नगर पंचायत बड़ीकरेली के गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत करेलीबड़ी, जनपद पंचायत मगरलोड, जिला धमतरी को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126(2) के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से विस्थापित किया गया है।
इस निर्णय के बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में भी आवश्यक प्रशासनिक बदलाव लागू होंगे।

