मगरलोड..नशे में स्कूल पहुंचना पड़ा भारी, लंबी गैरहाजिरी पर व्याख्याता तत्काल निलंबित
उत्तम साहू,धमतरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी, विकासखंड मगरलोड में पदस्थ एक व्याख्याता पर शराब का सेवन कर विद्यालय आने और लंबे समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आरोपों के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने कड़ी कार्रवाई की है। व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी से प्राप्त शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में सामने आया कि संबंधित व्याख्याता के शराब सेवन कर विद्यालय पहुंचने से स्कूल का शैक्षणिक वातावरण और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था।
विभागीय जांच में यह भी पाया गया कि व्याख्याता 1 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक तथा 16 जून से 23 जून 2026 तक बिना अनुमति अथवा विधिवत अवकाश आवेदन के विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। मामले में विभाग द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस आचरण को पदीय गरिमा के विपरीत, कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि के दौरान श्री साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित करने के साथ ही आरोप पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस कार्रवाई को शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों से कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और पदीय गरिमा के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर और निर्बाध शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

