आमा तालाब रोड पर पुलिस की घेराबंदी, 60 पौवा अवैध शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

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आमा तालाब रोड पर पुलिस की घेराबंदी, 60 पौवा अवैध शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

मोटरसाइकिल समेत 24,800 रुपये का सामान जब्त, आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल


उत्तम साहू 

धमतरी, 15 अक्टूबर। जिले में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए धमतरी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में मोटरसाइकिल से देशी शराब का अवैध परिवहन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 60 पौवा देशी शराब और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 24,800 रुपये आंकी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के कारोबार पर निगरानी रखी जा रही है। इसी दौरान कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर देशी शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और साइबर टीम ने आमा तालाब रोड पर शराब भट्टी की ओर जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी की।

इस दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोककर तलाशी ली गई। जांच में उनके पास से 60 पौवा देशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 4,800 रुपये बताई गई है। शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी-08-एक्स-6560, जिसकी कीमत लगभग 20 हजार रुपये है, को भी जब्त कर लिया गया।


बालोद जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय नेताम (42 वर्ष), पिता भुखवा नेताम और पंचूराम सोरी (26 वर्ष), पिता बिदेराम सोरी के रूप में हुई है। दोनों ग्राम नर्रा, जिला बालोद के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 261/26 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।


अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस की नजर

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब की बिक्री, भंडारण और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध शराब या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने और नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है।

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