हिरन का शिकार करने वालों पर वन विभाग की कार्रवाई 10 शिकारीयों को भेजा गया जेल

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 हिरन का शिकार करने वालों पर वन विभाग की कार्रवाई 10 शिकारीयों को भेजा गया जेल


धमतरी/नगरी धमतरी वनमंडल के केरेगाँव वन परिक्षेत्र के ग्राम कांटाकुरीर्डीह में वन्य प्राणी हिरन का शिकार करने वालों पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को जेल भेज दिया है आरोपियों के कब्जे से तीर धनुष,बरामद किया गया है।

ज्ञात हो कि क्षेत्र के जंगल में चीतल, सांभर एवं अन्य वन्य प्राणी पानी की तलाश में गांव की ओर विचरण करने पहुंचते हैं। जिसका कुछ ग्रामीणों ने फायदा उठाते हैं,ऐसे ही एक मामला कांटाकुरीर्डीह के स्कूल परिसर के पास पहुंचे शीतल का 10 ग्रामीणों ने मिलकर शिकार किया।जिसकी सूचना मिलते ही धमतरी डीएफओ मयंक पांडे के निर्देश पर सर्च वारंट जारी करके एसडीओ धमतरी टीआर वर्मा के निर्देशन में परिक्षेत्र अधिकारी केरेंगांव के नेतृत्व में भरत लाल वर्मा एवं इनकी टीम पंचराम साहू परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर, ओंकार सिन्हा, डिप्टी रेंजर केरेंगांव पुरूषोत्तम पाण्डेय, नरेश उपाध्यक्ष डिप्टी रेंजर उड़नदस्ता प्रभारी, परिक्षेत्र सहायक मंशाराम साहू,बीएफओ कुकरेल दुलेश्वर मार्कण्डेय, कुलेश्वर बघेल महिला वनरक्षक एवं स्टाफ परिक्षेत्र केरेंगांव ने वन्य प्राणी चीतल के हुए अवैध शिकार के 10 अपराधियों को सर्चिंग कर पकड़ा जिन्हें जेल भेज दिया गया।

आरोपियों में जोहर सिंग वल्द नंदलाल कमार उम्र 33 वर्ष,भुवन वल्द चमरा कमार उम्र 35 वर्ष, बीरेंद्र वल्द नंदलाल कमार उम्र 24 वर्ष, पुराणिक वल्द श्यामलाल कमार उम्र 28 वर्ष, मनीराम वल्द नोहरु राम कमार उम्र 25 वर्ष,राधे लाल वल्द पांचू राम कमार उम्र 18 वर्ष, चैत राम वल्द रति राम कमार उम्र 30 वर्ष, आनंद वल्द बनारसी लाल कमार उम्र 19 वर्ष,किशन वल्द शिवलाल कमार उम्र 25 वर्ष और दुर्गेश वल्द पुनराद कमार उम्र 19 वर्ष सभी ग्राम बरबान्धा ( बगबुडा पारा) पर पीओआर क्रमांक 1487 /13 वन्य प्राणी सरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,व 50 एवं 51,52 के तहत कार्यवाही की गई।आरोपियों सेधनुष 3 नग, तीर 4 नग जप्त किया गया है 

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