55 साल के बुजुर्ग को 170 साल की सजा,कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला
रायपुर/सागर। किसी आरोपी का दोष साबित होने के बाद अदालत फैसला सुनाती है और उसे सजा देती है. दोषी के दोष मुताबिक उसकी सजा भी तय होती है. ये सब बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं. कोर्ट द्वारा किसी दोषी को सजा देना आम बात है लेकिन मध्य प्रदेश की एक अदालत एक दोषी को सजा सुनाने को लेकर सुर्खियों में है. इस चर्चा का करन ये है कि कोर्ट ने एक व्यक्ति को 5-10 नहीं बल्कि 170 साल की सजा सुनाई है. जी हां MP की एक अदालत में एक व्यक्ति को ठगी के अलग-अलग मामलों में दोषी करार देते हुए 170 साल की सजा के साथ साथ 3,40,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है. इस 55 वर्षीय दोषी ठग के खिलाफ ठगी के 34 मामले दर्ज थे. कोर्ट ने नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत नामक शख्स को ये सजा सुनाई है. सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी को ठगी के हर मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. इस तरह से 34 मामलों में दोषी पाए जाने के बाद इस शख्स को 170 साल जेल में बिताने की सजा सुनाई गई है.