IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज...18 अगस्त तक बढ़ी रिमांड... राज्य सरकार ने किया निलंबित
रायपुर/ पूर्व कलेक्टर रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही आईएएस की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कोल घाटाले मामले में ये फैसला विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सुनाया है।उल्लेखनीय है कि ईडी ने 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी आवास पर छापा मारा था।
करीब चौबीस घंटें की जांच के बाद ईडी ने 22 जुलाई की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि 21 जुलाई को रानू साहू के यहां दूसरी बार छापा पड़ा है। इससे पहले रायगढ़ कलेक्टर रहते ईडी ने उनके रायगढ़ स्थित बंगले सहित अन्य स्थानों पर छापा मारा था। ईडी रानू साहू के आईएएस पति जेपी मौर्या से भी पूछताछ कर चुकी है।
कोल लेवी घोटाला केस में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है. राज्य सरकार ने 22 जुलाई को निलंबन आदेश जारी किया है. बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया है