अनिवार्य सेवाओं में संलग्न कर्मियों को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

 


लोकसभा निर्वाचन-2024

अनिवार्य सेवाओं में संलग्न कर्मियों को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 अप्रैल

उत्तम साहू 

धमतरी, 24 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में महासमुंद और कांकेर लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इसके लिए 28 मार्च से नाम-निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

 इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में 10 सेवाओं को ‘अनिवार्य सेवाओं’ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडिया कर्मी (जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा), रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित एवं भारतीय खाद्य निगम की सेवाएं शामिल हैं। उक्त सेवाओं के ऐसे कर्मचारी जो कि अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की निर्धारित तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को डाक मतपत्र के लिए निर्धारित प्रारूप 12(घ) पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 05 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कांकेर और महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 अप्रैल निर्धारित है। प्रारूप 12 घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी को अपना मोबाइल नंबर, वोटर आईडी नंबर, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना अनिवार्य है। इसके लिए वोटर हेल्पलाईन एप में वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर भाग संख्या एवं सरल क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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