धमतरी ..तीन आदतन अपराधियों को किया गया 1 वर्ष के लिए जिला बदर
धमतरी पुलिस द्वारा नगरीय निकाय त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने गुंडा बदमाशों पर की गई जिला बदर की कार्यवाही
धमतरी, उत्तम साहू
धमतरी/ नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व से ही चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने बदमाशों पर कार्यवाही की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। तीनों अपराधियों पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने का आदेश पारित किया है।
जिला बदर किये गए बदमाशों का नाम
01 हेमंत पांडेय पिता अशोक पांडेय उम्र 22 वर्ष, साकीन स्टेशन पारा वार्ड धमतरी, 02 विशाल बंजारे पिता प्रहलाद बंजारे,उम्र 27 वर्ष, साकिन साल्हेवार पारा धमतरी, 03 चेतन मंडावी पिता विष्णु मंडावी उम्र 23 वर्ष साकिन मकेश्वर वार्ड धमतरी थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)
जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 2025 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें से अब तक कुल 13 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।