हाईवे में धान सुखाने वाले किसानों को दी गई नोटिस,धान सुखाने के वजह से दुर्घटना होने पर संबंधित के विरुद्ध की जायेगी वैधानिक कार्यवाही

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हाईवे में धान सुखाने वाले किसानों को दी गई नोटिस,धान सुखाने के वजह से दुर्घटना होने पर संबंधित के विरुद्ध की जायेगी वैधानिक कार्यवाही

नशे के हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाही



उत्तम साहू 

धमतरी/ पुलिस द्वारा हाल में हो रहे सड़क दुर्घटना को देखते हुए एवं सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, शहर के मुख्य मार्ग से लगे खेतो के किसानो द्वारा मार्ग में ही अपने खेत के धान को ढेर बनाकर सुखाने के लिए रख देते है, जिससे मार्ग सकरा हो जाता है, एंव रात्रि के समय धान के ढेर से टकराकर सड़क दुर्घटना घटित होने की संभावना को देखते हुये, संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के ग्राम संबलपुर से तेलीनसत्ती तक के मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे किसानो के द्वारा अपने धानो को रोड में ही मिसाई कर रोड में ही सुखाने रख दिये है।जिन्हे नोटिस देकर तत्काल मार्ग से हटाने निर्देशित किया गया है। साथ ही हिदायत दिया गया की भविष्य में दोबारा मार्ग में धान की ढेरी लगाने या सुखाने पाया जाता है एंव उक्त कृत्य से सड़क दुर्घटना की घटना घटित होती है तो संबधित किसान के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।



इसी क्रम में वाहनों से होने वाले वायू प्रदूषण एंव ध्वनि प्रदूषण को नियत्रिंत करने एंव पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी यातायात विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मोडिफाईड़ सायलेंसर लगाकर एंव प्रेशर हार्न का उपयोग करने वाले वाहन चालको पर भी मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही जा रही है। जिसके तारतम्य में विगत 20 दिनों में 08 माडिफाईड़ सायलेंसर एंव 69 प्रेशर हार्न लगाकर चलने वाले वाहन चालको पर मोडिफाईड सायलेंस एंव प्रेशर हार्न जप्त किया गया है।दोबारा मोडिफाईड सायलेंसर व प्रेशर हार्न नही लगाने निर्देशित किया गया है।

इसके अलावा नशे के हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। हाल में ही शराब के नशे में वाहन चला रहे 07 वाहन चालकों विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया हैं।

यातायात पुलिस अपील करती है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने एंव पर्यावरण संरक्षण को बढावा देने के लिए वाहनो में मोडिफाईड सायलेंसर एंव प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें यह मोटरयान अधिनियम के तहत गैर कानुनी है, यातायात नियमो का पालन करें सुरक्षित रहें।

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