सिहावा चौक बस स्टॉप में गांजा पीते व्यक्ति को रंगेहाथ पकड़ा, NDPS एक्ट के तहत भेजा गया जेल

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सिहावा चौक बस स्टॉप में गांजा पीते व्यक्ति को रंगेहाथ पकड़ा, NDPS एक्ट के तहत भेजा गया जेल

सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीने वाले के विरुद्ध धमतरी पुलिस की पहली कार्यवाही

धमतरी पुलिस की चेतावनी-सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वालों पर होगी लगातार कड़ी कार्यवाही



                        उत्तम साहू 06 अगस्त 2025

धमतरी/ पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर नशा मुक्ति के अभियान को गंभीरता से लेते हुए, सार्वजनिक स्थान पर गांजा सेवन करने वाले एक आरोपी के विरुद्ध पहली बार NDPS एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है।


▪️दिनांक 05 अगस्त 2025 को सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सिहावा चौक सिहावा रोड बस स्टॉप यात्री प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति गांजा सेवन कर रहा है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुँचकर गवाहों के समक्ष ब्यास नारायण कामड़े को गांजा पीते हुए रंगेहाथ पकड़ा।

   तलाशी में आरोपी के पास से निम्न वस्तुएं बरामद की गई

एक कागज़ की पुड़िया में लगभग 10 ग्राम गांजा (कीमत 200/- अनुमानित) एक मिट्टी से बनी चिलम (भूरा-काला रंग की) एक माचिस की डिब्बी (जिस पर अंग्रेजी में "Two Pipe" लिखा था)

एक लोहे का डिब्बा नुमा उपकरण जिसमें गांजा कूटने का काम किया जाता है, मौके पर जब्ती पंचनामा तैयार कर सभी सामग्री को पुलिस ने कब्जे में लिया।        

आरोपी का यह कृत्य NDPS Act की धारा 27 के तहत दंडनीय पाए जाने पर प्रकरण क्रमांक 190/25 दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

आरोपी का नाम: ब्यास नारायण कामड़े पिता का नाम: दिनदयाल कामड़े उम्र: 46 वर्ष पता: हटकेशर बाजार चौक, कला मंच के पास, धमतरी थाना: सिटी कोतवाली, जिला धमतरी (छ.ग.)

           धमतरी पुलिस की अपील

धमतरी पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा सेवन करने वालों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। नशे के खिलाफ यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी और भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर सख़्ती से कार्यवाही की जाएगी।

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