नये कानून के तहत धमतरी में पहली कड़ी सजा

0


✦ नये कानून के तहत धमतरी में पहली कड़ी सजा

बठेना वार्ड हत्या प्रकरण में आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास



🔹 आरोपी ने मृतक भरत सिन्हा के सीने में चाबी से वार कर की थी हत्या।

🔹 पुलिस की त्वरित कार्यवाही और सटीक विवेचना के चलते आरोपी को मिली सजा।



           उत्तम साहू धमतरी 03 अक्टूबर 2025     

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण📌 तारीख: 13 अक्टूबर 2024, शाम 06:30 बजे📌 स्थान: बठेना पारा, सिन्हा किराना दुकान के सामने

मृतक भरत सिन्हा (46 वर्ष) अपने घर लौट रहे थे। उसी समय आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। मृतक ने उसे रोका तो आरोपी ने गुस्से में अपनी मुठ्ठी में फंसी नुकीली चाबी से सीने में वार कर दिया।

घायल को तत्काल DCH अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

एसपी धमतरी के निर्देशन में थाना प्रभारी राजेश मरई ने तुरंत कार्रवाई की।

आरोपी चेतन यादव (19 वर्ष) को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया। अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 103(1), भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध करआरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

      न्यायालय का निर्णय

माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने विचारण उपरांत आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

         धमतरी पुलिस की प्रतिबद्धता

धमतरी पुलिस की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और मज़बूत विवेचना के कारण आरोपी को सजा मिल सकी।

पुलिस का संकल्प है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और अपराधियों को कठोर दंड दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।




Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !