हेट स्पीच केस में अमित बघेल को हाईकोर्ट से राहत
याचिका खारिज, अदालत बोली—‘जांच में दखल नहीं’
बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ चल रहे कथित हेट स्पीच विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने और पुलिस जांच की निगरानी करने की मांग वाली याचिका को साफ शब्दों में खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा “जांच कैसे चलेगी, किसकी निगरानी में होगी,यह तय करना कोर्ट का काम नहीं। यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट होगा, जो अदालत के अधिकार में नहीं आता।”
याचिकाकर्ता ने लगाए थे गंभीर आरोप
रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने स्वयं अदालत में पैरवी करते हुए कहा कि बघेल कई मंचों पर भड़काऊ भाषण देकर सिंधी, जैन और अग्रवाल समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं।
अग्रवाल का दावा था कि जगदलपुर सहित कई जगह FIR दर्ज हैं, लेकिन “राजनीतिक संरक्षण” के कारण कार्रवाई लटकी हुई है।
उन्होंने मांग की थी कि बघेल की तुरंत गिरफ्तारी हो पुलिस जांच कोर्ट की निगरानी में हो और तय समयसीमा में एक्शन लिया जाए
लेकिन अदालत ने साफ कहा—जांच एजेंसी अपना काम खुद करेगी।

