नगरी..छिपली हुए हत्या के गुनहगार को आजीवन कारावास, न्यायालय का कड़ा रुख
उत्तम साहू
नगरी (धमतरी), 11 दिसंबर 2025 थाना नगरी क्षेत्र में इस साल की सबसे चर्चित हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। घासीदास पारा, छिपली निवासी पामेश नवरंग (29 वर्ष) को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला धमतरी पुलिस की वैज्ञानिक व साक्ष्य-आधारित विवेचना का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।
क्या था मामला?
1 मार्च 2025 की रात करीब 9 बजे घर लौटे कन्हैया नवरंग का शराब के नशे में भोजन को लेकर आरोपी पामेश नवरंग से विवाद हो गया। मामूली कहा-सुनी देख-ते-देख-ते इतना बढ़ गई कि आरोपी ने घर में खाना बनाने में लगी अधजली लकड़ी उठाकर कन्हैया के सिर पर वार कर दिया। सिर पर लगी गंभीर चोट ही उसकी मौत का कारण बनी।
जांच में मिला पुख्ता सबूत
पूछताछ में आरोपी ने वारदात स्वीकार की। पुलिस ने उसका मेमो तैयार किया, घटना में प्रयुक्त लकड़ी और उसके पहने कपड़े जब्त किए। अगले ही दिन, 2 मार्च की शाम 6:30 बजे, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
धमतरी पुलिस की सटीक विवेचना का असर
एसपी धमतरी के निर्देशन में तत्का. थाना प्रभारी, निरीक्षक शरद ताम्रकार और नगरी पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीकों से जांच पूरी कर समय पर चालान पेश किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पूर्ण रूप से विश्वसनीय मानते हुए पामेश नवरंग को हत्या का दोषी घोषित कर आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
यह फैसला नगरी क्षेत्र में कानून की कठोरता और न्याय व्यवस्था की ताकत का एक और उदाहरण बन गया है।

