धमतरी : नगरी के पंकज ध्रुव हत्या काण्ड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, विवेचक सम्मानित
मामला थाना केरेगांव क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुए बहुचर्चित हत्या का
उत्तम साहू
यह मामला थाना केरेगांव के अपराध क्रमांक 37/24 के तहत धारा 302, 34 एवं 201 भादवि में पंजीबद्ध किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
घटना का विवरण
दिनांक 29 मई 2024 की रात्रि केरेगांव क्षेत्र में पीकअप चालक पंकज ध्रुव की चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंह के नेतृत्व में थाना केरेगांव पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा त्वरित व सघन विवेचना प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उनके मेमोरेंडम कथन लिए गए, जिसके आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल एवं कपड़े विधिवत जप्त किए गए।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने शराब के नशे में मामूली विवाद के दौरान गुस्से में आकर धारदार हथियार से हमला कर पंकज ध्रुव की हत्या की थी। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजते हुए समयबद्ध रूप से चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
दोषी आरोपी
- चन्द्रेश देवदास (19 वर्ष)
- हरीश साहू (23 वर्ष)
- रोशन यादव (21 वर्ष)
तीनों निवासी – नयापारा गोकुलपुर, थाना धमतरी, जिला धमतरी।
विवेचक को मिला सम्मान
धमतरी पुलिस द्वारा की गई वैज्ञानिक, निष्पक्ष एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना के चलते प्रकरण में सशक्त अभियोजन संभव हो सका। उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा इस मामले के विवेचक सउनि. प्रदीप सिंह को सेवा पुस्तिका में नगद ईनाम प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।
इस फैसले से जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

