धमतरी में प्राइवेट एंबुलेंस सेवाओं पर सख्ती, नियमों का पालन अनिवार्य
उत्तम साहू
धमतरी, 18 जनवरी 2026। जिले में संचालित प्राइवेट एंबुलेंस सेवाओं को सुरक्षित, नियमसम्मत और मानकों के अनुरूप संचालित करने के उद्देश्य से धमतरी पुलिस एवं परिवहन विभाग ने संयुक्त पहल की है। पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राइवेट एंबुलेंस संचालकों और परिवहन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वाहन की फिटनेस, वैध दस्तावेज, बीमा, परमिट, चालक की योग्यता तथा एंबुलेंस के लिए निर्धारित आवश्यक उपकरणों की पूर्ति के बिना किसी भी स्थिति में एंबुलेंस का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा है, जिसका सीधा संबंध मरीज के जीवन से होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एंबुलेंस संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एंबुलेंस के पंजीयन, फिटनेस प्रमाण-पत्र, निर्धारित मानक उपकरण, आपातकालीन सायरन सहित अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी दी और नियमित जांच कराने की समझाइश दी।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि शराब सेवन की अवस्था में किसी भी एंबुलेंस चालक द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई चालक नशे की हालत में एंबुलेंस चलाते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एंबुलेंस संचालक की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
धमतरी पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से यह संदेश दिया कि आम नागरिकों और मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए जिले में संचालित सभी एंबुलेंस सेवाओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री शैलेन्द्र कुमार पांडेय, उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका मरावी, आरटीओ निरीक्षक कुंजाम एवं उनकी टीम, यातायात प्रभारी सहित जिले के प्राइवेट एंबुलेंस संचालक एवं चालक उपस्थित रहे।

