आर.बी.सी. 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

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आर.बी.सी. 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत


उत्तम साहू 

धमतरी, 06 अप्रैल 2026। जिले में विभिन्न स्थानों पर हुई डूबने की घटनाओं में मृतकों के परिजनों को प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत चार अलग-अलग मामलों में मृतकों के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरी तहसील के ग्राम जबर्रा निवासी मनिहार मरकाम की 8 सितंबर 2025 को काजल नदी पार करते समय अचानक जलस्तर बढ़ने से डूबकर मृत्यु हो गई थी। इस घटना में उनकी पत्नी श्रीमती रामकुमारी को चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

इसी प्रकार कुरूद तहसील के ग्राम चर्रा निवासी नरेन्द्र कुमार पटेल की 21 नवंबर 2025 को निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गा पटेल को भी चार लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

मगरलोड तहसील के ग्राम मड़ेली निवासी मनीराम कमार की 12 दिसंबर 2025 को नाले में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती हेमीन बाई कमार को चार लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं ग्राम आमाचानी निवासी विष्णु राम निर्मलकर की 20 अक्टूबर 2025 को रांकाडीह के बांधा तालाब में डूबने से मौत के बाद उनकी पत्नी श्रीमती शांताबाई को भी चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

बताया गया कि इन सभी मामलों में संबंधित नायब तहसीलदारों द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के अभिमत पर सहायता राशि मंजूर की गई है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों को शासन के नियमानुसार त्वरित राहत उपलब्ध कराई जा रही है।

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