भीषण गर्मी में पशुओं को राहत, दोपहर 12 से 3 बजे तक पशु चालित वाहनों पर प्रतिबंध
उत्तम साहू,धमतरी/ कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पशुओं के संरक्षण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। “परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण” नियमों के तहत जिले की सीमा में पशुओं से वजन अथवा सवारी ढोने वाले सभी साधनों के संचालन पर दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 01 मई 2026 से प्रभावी होकर 30 जून 2026 तक लागू रहेगा।
जारी निर्देश के अनुसार बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, टांगा, ऊँटगाड़ी, खच्चरगाड़ी, टट्टूगाड़ी एवं गधा गाड़ी जैसे पशु चालित वाहनों का उपयोग निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि तेज गर्मी और अत्यधिक तापमान के कारण पशुओं में निर्जलीकरण, थकावट, गंभीर बीमारी तथा मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
कलेक्टर ने पशुपालकों, वाहन संचालकों और आम नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। साथ ही पशुओं को पर्याप्त पानी, छायादार स्थान और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

