नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार,

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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 

सिहावा पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर आरोपी को भेजा जेल, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज



                             उत्तम साहू

नगरी,धमतरी। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में धमतरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर थाना सिहावा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर ग्राम कौन्दकेरा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद निवासी राकेश डहरिया (33 वर्ष) के विरुद्ध थाना सिहावा में अपराध क्रमांक 46/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87 एवं 64(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर जब्त की गई है। पुलिस द्वारा पीड़िता का न्यायालयीन बयान दर्ज कराने, एफएसएल परीक्षण एवं अन्य आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

महिला एवं बाल अपराधों पर जीरो टॉलरेंस

धमतरी पुलिस ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। वर्ष 2026 में अब तक पॉक्सो एक्ट के 10 गंभीर मामलों में उत्कृष्ट विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों को न्यायालय से 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दिलाई जा चुकी है।

पुलिस की अपील

धमतरी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नाबालिग बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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