बिरगुडी़ वन परिक्षेत्र में धामन सांप और गोह के शिकार का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार
वन्यजीवों का शिकार कर मांस पकाकर खाने का आरोप, न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
उत्तम साहू,धमतरी, 09 जुलाई 2026। धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन में धामन सांप और गोह के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 4 जुलाई को कांकेर जिले के नरहरपुर तहसील अंतर्गत ग्राम भनसुली निवासी विनोद कुमार टेकाम, घसिया, प्रदीप नेताम, शैलेन्द्र कुमार यादव और शिवानंद मरकाम ने आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 433 में तीन धामन (असोड़िया) सांप और एक गोह का शिकार किया। आरोप है कि शिकार किए गए वन्यजीवों को विनोद टेकाम के घर ले जाकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े किए गए और सब्जी बनाकर सभी ने उसका सेवन किया।
मामले की सूचना मिलने पर वनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्ण के निर्देश पर धमतरी वनमंडल, कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता एवं एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। ग्राम भनसुली में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धाराओं 2(20), 9, 39, 50, 51 एवं 52 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16920/01 (07 जुलाई 2026) दर्ज किया। इसके बाद सभी आरोपियों को माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
वन विभाग ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। विभाग ने आमजन से वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि अनुसूचीबद्ध वन्यजीवों के शिकार पर तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

