53 किलो गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा, धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता

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53 किलो गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा, धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता


उत्तम साहू,धमतरी। धमतरी पुलिस को एनडीपीएस एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। 53 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, 9 जनवरी 2024 को थाना बोराई पुलिस ने थाना के सामने बैरियर नाका पर वाहन जांच के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही मारुति ज़ेन एलएक्स (MP-20-FA-2513) को संदेह के आधार पर रोका। तलाशी लेने पर कार की डिक्की और बीच की सीट में रखी तीन प्लास्टिक बोरियों से 53 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

मामले में पुलिस ने तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा (जिला सतना, मध्यप्रदेश) और विजय विश्वकर्मा (जिला रीवा, मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, कार, दो मोबाइल फोन और नकद राशि सहित करीब 11.10 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(C) के तहत मामला दर्ज किया था।

प्रकरण की वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले की विवेचना तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने की थी। उनकी उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उन्हें 500 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि धमतरी पुलिस अवैध मादक पदार्थों, अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रखेगी तथा मजबूत अनुसंधान के जरिए अपराधियों को न्यायालय से कठोरतम दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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