जमीन विवाद में हत्या के प्रयास के आरोपी को 7 साल की सजा, धमतरी पुलिस को मिली बड़ी न्यायिक सफलता
उत्तम साहू,धमतरी, 10 जुलाई 2026। धमतरी पुलिस को हत्या के प्रयास के एक मामले में बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। जमीन विवाद में आरीनुमा लोहे के हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले तत्कालीन विवेचना अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
पुलिस के अनुसार, थाना सिविल लाइन रूद्री के अपराध क्रमांक 75/2024 में आरोपी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव (39 वर्ष), निवासी बेन्द्रा नवागांव, उपरपारा को दोषी पाए जाने पर माननीय न्यायालय ने यह सजा सुनाई।
घटना 14 नवंबर 2024 की है। प्रार्थी निरंजन ढीमर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद की रंजिश में आरोपी ने पहले अश्लील गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और फिर लकड़ी काटने वाले आरीनुमा लोहे के हथियार से हमला कर उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट पहुंचाई।
रिपोर्ट मिलते ही थाना सिविल लाइन रूद्री पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक अमित बघेल एवं सहायक उप निरीक्षक भीष्म अवस्थी ने वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित तरीके से की। मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा मिली।
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए दोनों विवेचना अधिकारियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक विवेचना ही अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

