नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, POCSO कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
धमतरी पुलिस की प्रभावी विवेचना से अपराध सिद्ध, एसपी भावना पांडेय ने निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को पुरस्कृत करने की घोषणा की
उत्तम साहू,धमतरी, 6 अगस्त। धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में POCSO की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। धमतरी पुलिस की प्रभावी एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर यह फैसला आया है।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना के तहत थाना केरेगांव के अपराध क्रमांक 20/2025 (विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 54/2025) में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी/POCSO), धमतरी ने आरोपी राकेश मंडावी (28 वर्ष), निवासी ग्राम सियादेही, थाना केरेगांव को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 87 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर कुल 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
न्यायालय ने आरोपी द्वारा जमा कराई गई 7,000 रुपये की राशि पीड़िता को उसके अभिभावक के माध्यम से प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं।
उत्कृष्ट विवेचना के लिए मिलेगा सम्मान
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक टुमन लाल टडसेना ने वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से साक्ष्य संकलित कर प्रकरण को प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय ने उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना के लिए निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।
धमतरी पुलिस ने कहा है कि महिला एवं बाल अपराधों के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के लिए पुलिस लगातार प्रतिबद्ध है।

