नगरी में फोरलेन निर्माण की राह में बाधक व्यावसायिक परिसर पर कार्रवाई, PWD ने अस्पताल की NOC की निरस्त
नियमों की अनदेखी पर कड़ा कदम: निर्धारित दूरी से कम में हो रहा था निर्माण, पार्किंग की भी नहीं थी व्यवस्था
उत्तम साहू
नगरी (धमतरी), 19 अगस्त 2026। नगरी में प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल अस्पताल नगरी परिसर में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर के निर्माण के लिए पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को PWD उपसंभाग नगरी ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विभाग ने यह कार्रवाई स्थल निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं और भविष्य में प्रस्तावित फोरलेन निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए की है।
80 फीट की जगह 35-40 फीट पर हो रहा था निर्माण
जानकारी के अनुसार, राज्य मार्ग क्रमांक-23 राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी-सिहावा-बोराई मार्ग के किमी 142/8 पर पूर्व में सड़क के मध्य भाग से 80 फीट की दूरी छोड़कर निर्माण की अनुमति दी गई थी। लेकिन 18 अगस्त 2026 को PWD अधिकारियों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया कि प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर का निर्माण सड़क के मध्य भाग से महज 35 से 40 फीट की दूरी पर किया जा रहा था। विभाग के अनुसार यह मार्ग की निर्धारित सीमा के अंदर आता है।
फोरलेन निर्माण से पैदा हो सकती है बाधा
PWD के मुताबिक उक्त मार्ग के किमी 142/2 से 142/10 तक लगभग 3 किलोमीटर शहरी क्षेत्र को फोरलेन में विकसित करने का कार्य वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया गया है। इसके लिए प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया में है। ऐसे में वर्तमान स्थान पर व्यावसायिक परिसर का निर्माण होने से आगामी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होने की आशंका थी।
पार्किंग व्यवस्था का भी नहीं था प्रावधान
निरीक्षण के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण अनियमितता भी सामने आई। प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए कोई समुचित प्रावधान नहीं किया गया था। PWD ने इसे भवन निर्माण संबंधी निर्धारित गाइडलाइन के विपरीत माना है। सड़क किनारे व्यावसायिक गतिविधियों के कारण भविष्य में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था को भी आवश्यक माना गया है।
पूर्व में जारी NOC निरस्त, निर्माण रोकने के निर्देश
इन अनियमितताओं को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (SDO) ने शासकीय अस्पताल नगरी के पत्र क्रमांक बी.पी.एम.यू./प्रबंधन/27/5/2026 के आधार पर पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 471, दिनांक 30 जून 2026 को निरस्त कर दिया है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी को पत्र भेजकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
फुटकर व्यवसायियों ने जताई खुशी
PWD की कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र के फुटकर व्यवसायियों में खुशी का माहौल है। व्यवसायियों का कहना है कि सड़क की भविष्य की जरूरतों, यातायात व्यवस्था और फोरलेन निर्माण को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन जरूरी है। NOC निरस्त होने और निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश को उन्होंने जनहित में उठाया गया कदम बताया है।
फोरलेन निर्माण से नगरी शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की सड़क आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है। ऐसे में निर्माण कार्यों में निर्धारित दूरी, पार्किंग और अन्य तकनीकी नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


