धमतरी..22 मामलों में संलिप्त आदतन बदमाश पर जिला बदर की कार्रवाई
महेश उर्फ बजरंगी एक साल तक धमतरी समेत 6 सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेगा, एसपी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
उत्तम साहू
धमतरी, 18 सितंबर। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने धमतरी पुलिस ने आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर (40) को जिला बदर किया गया है।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए महेश निर्मलकर को 7 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए धमतरी सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोण्डागांव और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।
हत्या के प्रयास समेत 22 मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार महेश उर्फ बजरंगी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास की धारा 307, आर्म्स एक्ट, मारपीट, आबकारी अधिनियम सहित कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। क्षेत्र में उसकी आपराधिक गतिविधियों से शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
आदेश के तहत निर्धारित अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना वह इन छह जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
2026 में अब तक 5 प्रकरण प्रस्तुत, 2 पर कार्रवाई
धमतरी पुलिस के मुताबिक वर्ष 2026 में अब तक 5 जिला बदर प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें 2 मामलों में जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं वर्ष 2025 में 11 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी।
पुलिस द्वारा जिले में सक्रिय गुंडों, बदमाशों और आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की लगातार समीक्षा की जा रही है। गुंडा फाइल तैयार करने, निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार जिला बदर जैसी वैधानिक कार्रवाई के जरिए असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

