मड़ेली हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू होंगे पुरस्कृत
पुख्ता साक्ष्यों और उत्कृष्ट विवेचना से चेतन साहू दोषसिद्ध,
धमतरी। बिरेझर चौकी क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में हुए हत्या के मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने आरोपी चेतन साहू को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी विवेचना, पुख्ता साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के मजबूत तर्कों के आधार पर यह फैसला आया है।
मामला 15 मार्च 2025 का है। ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने के बाद उपचार के दौरान गजेन्द्र साहू की मृत्यु हो गई थी। मामले में थाना कुरूद की बिरेझर चौकी में अपराध क्रमांक 85/2025 दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रत्यक्षदर्शियों एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया तथा एफएसएल परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। निर्धारित अवधि में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में न्यायालय ने आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय ने प्रकरण की प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन बिरेझर चौकी प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। उत्कृष्ट विवेचना के लिए उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की गई है।

