जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को रूद्री पुलिस ने किया गिरफ्तार
दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिविल लाईन रूद्री में धारा 109(1),3(5) मा.न्या.सं. के तहत अपराध दर्ज कर भेजा गया जेल
उत्तम साहू
संक्षिप्त विवरण
प्रार्थी गुलशन कुमार साहू पिता सुनील कुमार साहू उम्र 25 वर्ष साकिन बोरिदखुर्द द्वारा दिनांक 28.03.25 को थाना रुद्री आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26.03.25 के लगभग रात्रि 12:00 बजे ग्राम बोरिदखुर्द साहू पारा सुनील किराना स्टोर के सामने में कोई अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट किया है जिससे प्रार्थी के भाई मितेश कुमार साहू को सिर, आंख, नाक, मुंह एवं गाल जबडा में गंभीर चोट पहुंचाया है, कि प्रार्थी कि लिखित आवेदन पर अपराध धारा 109 (1).3 (5) बीएनएस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। थाना रूद्री द्वारा तत्काल विवेचना में लेकर प्रकरण में गवाहों के कथन एवं मुखबिर के सूचना के आधार पर आरोपीगण गोपेश दास मानिकपुरी पिता रमेश दास मानिकपुरी उम्र 26 वर्ष एवं प्रदीप कुमार सिन्हा पिता चोला राम सिन्हा उम्र 29 वर्ष साकिन बोरिदखुर्द सिन्हा पारा थाना सिविल लाईन रूद्री, जिला धमतरी (छ०ग०) को आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रूद्री उनि.अमित बघेल, सउनि.भीष्म अवस्थी,आर. रूद्रनारायण साहू,देवशंकर सोम,भावेश दास,राजेंद्र नायक का विशेष योगदान रहा।